झारखंड में भूख से मरी बच्ची की मां को गांव से बाहर निकाला

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   21 Oct 2017 5:30 PM GMT

झारखंड में भूख से मरी बच्ची की मां को गांव से बाहर निकालाझारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास।

रांची (आईएएनएस)। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक गांव में 28 सितंबर को कथिततौर पर भूख के कारण मौत का शिकार हुई 11 साल की बच्ची की मां को उसके गांव से बाहर निकाल दिया गया है। खबरों के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने महिला पर गांव की बदनामी करने का आरोप लगाया है। डरी सहमी महिला ने बाद में पंचायत घर में आश्रय लिया है।

सिमडेगा जिला प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों से मामले की जांच करने को कहा है। खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर काम कर रहे एक संगठन द्वारा 15 अक्टूबर को खबर दिखाने के बाद मामला सामने आया था।

यह वो महिला है जिसे गांव की बदनामी करने के आरोप में गांव से बाहर निकाल दिया गया है।

बच्ची की मां ने एक बयान में कहा था कि उसकी बेटी की मौत भूख के कारण हुई है। साथ ही उसके परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दुकानदार ने खाद्य अनाज नहीं दिया क्योंकि उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं था।

यह भी पढ़े

राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था, बच्ची भात-भात कहते मर गई

सिमडेगा जिला प्रशासन ने अब तक कहा है कि बच्ची संतोषी मलेरिया से पीड़ित थी और उसी बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि दावे को खारिज कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सिमडेगा जिले का दौरा किया था और उपायुक्त मंजुनाथ भजनतरी से कथित तौर पर भूख से हुई मौत के मामले में विस्तृत जांच रपट की मांग की थी।

बच्ची की मौत के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि पीडीएस दुकानों पर खाद्य अनाज पहचान पत्र दिखाकर वितरित किया जाएगा।

देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप

Ranchi झारखंड रांची crime against women Jharkhand Ration card Public Distribution System आधार कार्ड Jharkhand Chief Minister रघुवर दास raghuvar das सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड Aadhaar card Simdega District Jharkhand Starvation Death Out of Village Santoshi Simdega District Administration Starved Death झारखंड मुख्यमंत्री संतोषी सिमडेगा जिला प्रशासन भूख से मौत सिमडेगा जिला 

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.