31 दिसंबर तक खाते को आधार से जोड़ना जरूरी: आरबीआई
गाँव कनेक्शन 22 Oct 2017 8:50 AM GMT
लखनऊ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि बिना विलंब किये इस आदेश को अमल में लाया जाए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मीडिया में खबर सामने आई थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है।
मीडिया रिपोर्टों में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मिले उत्तर का हवाला देकर कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है।
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आरबीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।’’ उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किये इसपर अमल करना है।
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31 दिसंबर तक लिंक कराना जरूरी
- इसी साल जून में केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर यह बताया गया था कि आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी हो गया है।
- अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो 31 दिसंबर 2017 तक आपको आपने अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। अगर आपने अकाउंट को लिंक नहीं किया तो आपको ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी। आपका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है।
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