फसली ऋण के लिए आधार अनिवार्य करें बैंक : RBI

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फसली ऋण के लिए आधार अनिवार्य करें बैंक : RBIRBI ने बुधवार को इस संबंध में सभी सरकारी और निजी सेक्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों को नोटिस जारी किया है।

मुंबई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंग (RBI) ने बुधवार को वाणिज्यिक बैंकों को सुझाव दिया है कि 2017-18 में छोटी अवधि का फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए बैंक खाते से आधार को लिंक करना अनिवार्य किया जाए। RBI ने बुधवार को इस संबंध में सभी सरकारी और निजी सेक्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों को नोटिस जारी किया है।

नोटिफिकेशन में कहा गया है, ''फसली ऋण पर ब्याज छूट योजना के तहत किसानों को परेशानी-मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि 2017-18 में अल्प अवधि फसली ऋणों के लिए आधार लिंक को अनिवार्य किया जाए।'' केंद्र सरकार द्वारा 2017-18 के लिए तीन लाख रुपये तक की अल्पावधि फसली ऋण ब्याज छूट योजना को कुछ पूर्व शर्तो के साथ लागू करने की मंजूरी दिए जाने के बाद यह नोटिस जारी की गई है।

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नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है, ''किसानों को 2017-18 में अल्प-अवधि के लिए सात फीसदी की दर से कर्ज मुहैया कराने के उद्देश्य से ऋणदाता संस्थानों - सरकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण एवं उपनगरीय शाखाओं द्वारा दिए गए कर्जो के लिए) - को अपने निजी संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए ब्याज पर दो फीसदी सालाना का छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है।''

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