जीआरपी या आरपीएफ को नहीं है रेल यात्रियों के टिकट चेक करने का अधिकार

Karan Pal SinghKaran Pal Singh   22 Sep 2017 11:44 AM GMT

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जीआरपी या आरपीएफ को नहीं है रेल यात्रियों के टिकट चेक करने का अधिकारभारतीय रेल

नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और कोई रेलवे पुलिस का सिपाही आपका टिकट चेक करने को मांगता है तो आप उसको साफतौर पर कह सकते हैं कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। किसी भी रेल यात्री का टिकट चेक करने का अधिकारी सिर्फ टीटीई या सचल दस्ता (बैच) को ही है।

ऐसे होता है वसूली का खेल

रेलवे के नियमों के मुताबिक इस दौरान कमर्शियल स्टाफ आरपीएफ की मदद जरूर ले सकता है, लेकिन नियमों की जानकारी न होने की वजह से आम यात्रियों से आरपीएफ या जीआरपी के सिपाही जमकर वसूली करते हैं। जिसके वीडियो भी कई बार बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं कई बार तो रेलवे पुलिस के सिपाही जनरल और स्लीपर के डिब्बों में पैसे लेकर सीट भी दिलाने का काम करते हैं।

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जीआरपी या आरपीएफ का टिकट चेक करने का नहीं है अधिकार

रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम रेलवे में काफी पहले से लागू है कि जीआरपी या आरपीएफ का काम टिकट चेक करना नहीं है। टीटीई, बैच या कमर्शियल स्टाफ ही किसी भी यात्री से टिकट मांग सकता है। जरूरत पड़ने पर रेलवे का कमर्शियल स्टाफ आरपीएफ की मदद ले सकता है। अधिकारी ने कहा कि रेलवे अब इस नियम को सख्ती से पालन कर रही है। अगर किसी भी सिपाही के खिलाफ टिकट चेक करने की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

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