सुप्रीम कोर्ट ने किया प्रधानमंत्री मोदी और शाह के खिलाफ सुनवाई से इनकार
गाँव कनेक्शन 8 May 2019 7:52 AM GMT
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है। दोनों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में याचिका दर्ज़ थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ नई याचिका दायर करने की अनुमति दी है।
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ याचिका दर्ज़ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 6 मई को सुष्मिता देव से निर्वाचन आयोग द्वारा भाजपा के नेताओं को क्लीन चिट देने के आदेश को रिकार्ड पर लाने के लिये कहा था।
Supreme Court refuses to pass any order on the petition filed by Congress MP, Sushmita Dev, seeking direction to the Election Commission to take appropriate action against PM Narendra Modi and Amit Shah for their alleged hate speeches. pic.twitter.com/xKB8BIXHlH
— ANI (@ANI) May 8, 2019
पीठ ने बुधवार को कहा कि निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतों पर सही या गलत फैसला कर लिया है। ऐसी स्थिति में इन आदेशों को चुनौती देने के लिये नयी याचिका दायर करनी होगी।
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निर्वाचन आयोग की ओर से वरष्ठि अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति इन आदेशों के खिलाफ नहीं आये हैं। दूसरी ओर, सुष्मिता देव की ओर से वरष्ठि अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मोदी और शाह के खिलाफ शिकायतें खारिज करते हुये कोई कारण नहीं बताये हैं।
न्यायालय ने कांग्रेस सांसद देव से कहा कि वह ताजा याचिका दायर करें क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत पर चुनाव आयोग फैसला कर चुका है।
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