मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले में तीन जून तक स्थिति रिपोर्ट पेश करे सीबीआई: सुप्रीम कोर्ट

के के वेणुगोपाल ने कहा कि जांच ब्यूरो के लिये 11 लड़कियों की कथित हत्या के मामले की जांच तीन जून तक पूरी करना संभव नहीं होगा।

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले में तीन जून तक स्थिति रिपोर्ट पेश करे सीबीआई: सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या के मामले की जांच पर स्थिति रिपोर्ट तीन जून तक पेश करे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुये ग्रीष्मावकाश पीठ तीन जून को सुनवाई करेगी। सीबीआई की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल पेश हुए।

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने उस जगह से हड्डियां भी बरामद की है जहां उन्हें कथित तौर पर दफनाया गया था। के के वेणुगोपाल ने कहा कि जांच ब्यूरो के लिये 11 लड़कियों की कथित हत्या के मामले की जांच तीन जून तक पूरी करना संभव नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि

एक सनसनीखेज खुलासा करते हुये सीबीआई ने तीन मई को शीर्ष अदालत से कहा था कि आरोपी बृजेश ठाकुर और उसके साथियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या कर दी थी और उस जगह से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है जहां उन्हें कथित तौर पर दफनाया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे जाने के बाद ही एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में लड़कियों के यौन शोषण और उनसे कथित रूप से बलात्कार की घटनाएं प्रकाश में आई थीं।

इस मामले की जांच शुरू में राज्य पुलिस ही कर रही थी लेकिन बाद में इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। जांच ब्यूरो ने बृजेश ठाकुर सहित 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

(भाषा से इनपुट के साथ)

आश्रय गृह के बंद कमरों का सच : किराए का मकान, सात कोठरियां, 94 लड़कियों के सपने


देवरिया, मुजफ्फरपुर और भी हैं, लेकिन अभी घटना के इंतजार में है प्रशासन !


  

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.