SC ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल को दिया नोटिस
गाँव कनेक्शन 23 April 2019 8:00 AM GMT
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर अवमानना नोटिस जारी किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना केस पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस मामले में अब 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 18 महीने से कैंपेन चल रहा है। हम अपनी बात पर अभी भी कायम हैं कि चौकीदार चोर है। वहीं, मीनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया राहुल गांधी ने अपने बयान सिर्फ खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने मान लिया है कि उन्होंने गलत बयान दिया है और कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चौर है।
Supreme Court also said that the #RafaleDeal review petitions matter will be heard on April 30 https://t.co/0UrgiWmcHl
— ANI (@ANI) April 23, 2019
आज की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने मुकुल रोहतगी से कहा कि राहुल गांधी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करें। ये कहते हुए कोर्ट ने अवमानना केस की सुनवाई के लिए मंगलवार (30 अप्रैल) का दिन तय किया।
बता दें, राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप वाली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार होने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। कोर्ट के हवाले से राहुल के इस बयान पर आपत्ति के बाद उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा गया था। जिस पर जवाब दाखिल करते हुए राहुल गांधी ने अपने बयान पर अफसोस जताया है।
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