SC ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल को दिया नोटिस

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SC ने चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल को दिया नोटिस

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर अवमानना नोटिस जारी किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना केस पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस मामले में अब 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 18 महीने से कैंपेन चल रहा है। हम अपनी बात पर अभी भी कायम हैं कि चौकीदार चोर है। वहीं, मीनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया राहुल गांधी ने अपने बयान सिर्फ खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने मान लिया है कि उन्होंने गलत बयान दिया है और कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चौर है।

आज की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने मुकुल रोहतगी से कहा कि राहुल गांधी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करें। ये कहते हुए कोर्ट ने अवमानना केस की सुनवाई के लिए मंगलवार (30 अप्रैल) का दिन तय किया।

बता दें, राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप वाली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार होने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। कोर्ट के हवाले से राहुल के इस बयान पर आपत्ति के बाद उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा गया था। जिस पर जवाब दाखिल करते हुए राहुल गांधी ने अपने बयान पर अफसोस जताया है।

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