वध के लिए मवेशियों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र को नोटिस

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वध के लिए मवेशियों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र को नोटिसउच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली (भाषा)। मवेशी बाजारों में वध के लक्ष्य से पशुओं के क्रय-विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की विवादित अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसके कौल की अवकाश पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर अधिसूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने मामले की सुनवायी के लिए अगली तारीख 11 जुलाई की तय की है। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने पीठ को बताया कि यह अधिसूचना जारी करने के पीछे मंशा देश भर के मवेशी बाजारों के लिए नियमन प्रणाली लाने की थी।

उन्होंने न्यायालय से कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी किया है। न्यायालय में अधिसूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं में से एक में दावा किया गया है कि अधिसूचना के प्रावधान असंवैधानिक हैं क्योंकि वह अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म और आजीविका की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। केंद्र ने 26 मई को एक अधिसूचना जारी कर देश भर के मवेशी बाजारों में वध के लिए पशुओं का क्रय-विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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