सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, दिल्‍ली एम्‍स में शिफ्ट की जाएगी उन्नाव रेप पीड़िता

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, दिल्‍ली एम्‍स में शिफ्ट की जाएगी उन्नाव रेप पीड़िता

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट करके दिल्‍ली बुलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मामले की सुनवाई करते हुए दिया।इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार की जाएगी। गौरतलब है कि 28 जुलाई रविवार रायबरेली में उन्नाव रेप पीड़िता के कार की टक्‍कर एक ट्रक से हो गई थी। जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। वहीं पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर बनी हुई थी। हालांकि अब हालत स्थिर होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को दिल्ली के एम्‍स अस्पताल में भर्ती किया जायेगा। पीड़िता पहले लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती थी। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीड़िता और वकील की हालत अब भी गंभीर है। लेकिन वो स्थिर हैं। उन्नाव रेप पीड़िता वेंटिलेटर के बिना सांस नहीं ले पा रही हैं। वहीं, वकील बिना किसी सहारे के सांस ले पा रहे हैं।

इसे भी पढ़ें- उन्‍नाव रेप मामला: जानिए कब क्या हुआ?

गौरतलब है कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि पीड़िता के चाचा को उत्तर प्रदेश से तुरंत दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि अगर पीड़ित परिवार को कोई भी इमरजेंसी परिस्थित में कोर्ट आना है तो वो सेक्रेटरी जरनल के पास किसी भी वक्त आ सकता है। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है।

पीड़िता के वकील ने बताया था कि परिजन चाहते हैं क‍ि पीड़‍िता का इलाज लखनऊ में ही हो। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि पीड़िता की हालत पहले से बेहतर है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसे पीड़िता और उसके वकील दोनों को एयरलिफ्ट करने में परेशानी नहीं है। परिवार की तरफ से कहा गया कि अगर भविष्य में कोई एमरजेंसी परिस्थिति आती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करने की इजाजत दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी परिस्थित में कोर्ट आना है तो वो सेक्रेटरी जरनल के पास किसी भी वक्त आ सकते हैं।

   

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