सुप्रीम कोर्ट ने बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को जमानत देने से किया इंकार
गाँव कनेक्शन 20 April 2017 12:44 PM GMT
नई दिल्ली। बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
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इससे पहले 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी और बिहार सरकार की अर्जी पर बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत दे दी थी। बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि जमानत देने में हाईकोर्ट ने किसी ग्राउंड का जिक्र नहीं किया है।
बता दें कि 14 फरवरी को बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। पटना हाइकोर्ट ने कहा था कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी। कोर्ट ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया था। आरोपपत्र दायर होने के बाद ही उसकी जेल से रिहाई होगी।
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