पटाखे में पांच धातुओं के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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पटाखे में पांच धातुओं के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोकपटाखों में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली धातुओं पर रोक

नई दिल्ली। दीपावली का त्योहार आते ही पटाखों के निर्माण में तेजी आने लगती है ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने पटाखों में पारा, सीसा सहित पांच धातुओं पर रोक लगा दी है। पटाखों में इन धातुओं के प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है।

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न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली धातु लीथियम, पारा, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सीसा धातुओं के प्रयोग पर रोक लगाई है। ये आदेश उस वक्त सुनाया गया जब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने शीर्ष अदालत को बताया कि पटाखे से होने वाले वायु प्रदूषण के मानक अब तक तय नहीं हुए हैं और ये काम 15 सितंबर तक पूरा होगा।

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पीठ ने कहा कि ये सुनिश्चित करना पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सामग्री सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी है कि विशेषकर तमिलनाडु के शिवकाशी में आदेश का पालन हो। गौरतलब है कि देश में कुल पटाखा उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा अकेले तमिलनाडु के शिवकाशी में तैयार होता है। यहां का पटाखा कारोबार करीब 350 करोड़ रुपये सालाना का है।

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