गोवा लौह अयस्क खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
गाँव कनेक्शन 7 Feb 2018 2:20 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार और खदान मालिकों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लौह अयस्क के खदान पर रोक लगाने के आदेश दिया है। कोर्ट ने गोवा के सभी 88 खानों पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक सिर्फ 15 मार्च तक ही खनन किया जा सकता है। उसके बाद आदेशानुसार रोक लग जाएगी।
न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार अब नई नीति के अंतर्गत फिर से खदानों का आवंटन होगा। नई खदानों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए राज्य में खदान आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच एसआईटी से कराने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि अदालत ने ये फैसला एनजीओ गोवा फाउंडेशन की याचिका पर ये फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अक्टूबर 2012 में भी खनन पर रोक लगाई थी। हालांकि 2015 में सरकार ने 88 लाइसेंस का नवीनीकरण किया था। नए लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिले जिन पर पहले से गैर कानूनी तरीके से खनन का आरोप था।
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