तमिलनाडु के किसानों कि कर्जमाफी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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तमिलनाडु के किसानों कि कर्जमाफी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोकप्रदर्शन करते किसान।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगी दी है जिसमें हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में किसानों के कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि को-ऑपरेटिव बैंकों से लिए गए ऋणों को माफ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे भी लगा दिया है।

इस योजना के तहत करीब 20 लाख किसान ऐसे है जो इन बैंक से लोन ले चुके है। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया था कि वह सूखा प्रभावित इलाके के किसानों का कर्ज माफ करे। कोर्ट ने केवल सूखा प्रभावित इलाके के किसानों की कर्ज माफ करने का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य के 3 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाना था।

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तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब एक महीने तक धरना प्रदर्शन किया था। इन किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भी आ गई। किसानों के समर्थन में कई जाने माने फिल्मी सितारों सहित कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, डीएमके सांसद कनिमोझी ने किसानों से मुलाकात की थी।

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