वैष्णों देवी: एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
वैष्णों देवी: एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोकसुप्रीम कोर्ट।

लखनऊ। वैष्णों देवी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें 24 नवंबर तक यात्रा के लिए नया मार्ग खोलने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी में याचिका दाखिल करने वाले को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

एनजीटी ने 24 नवंबर से वैकल्पिक मार्ग चालू करने और तीर्थ यात्रियों की संख्या रोजाना 50000 तक सीमित करने का आदेश दिया था। एनजीटी के आदेश के खिलाफ वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

ये भी पढ़ें- अब एक दिन में 50,000 भक्त ही कर पाएंगे माता वैष्णों देवी के दर्शन: एनजीटी

SC ने लगाई NGT के फैसले पर रोक

एनजीटी ने पिछले हफ्ते ही वैष्णो देवी यात्रा में घोड़ों, खच्चरों आदि जानवरों का प्रयोग किये जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए वैष्णों देवी में रोजाना यात्रियों की संख्या 50000 तक सीमित कर दी थी। इसके अलावा एनजीटी ने श्राइन बोर्ड को आदेश दिया था कि कि वह बाणगंगा से अर्धकुंआरी तक का बनाया गया वैकल्पिक मार्ग 24 नवंबर से चालू कर दें।

ये भी पढ़ें- दिल्ली: एनजीटी ने निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाई

वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड ने याचिका दाखिल कर एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बोर्ड का कहना है कि एनजीटी ने जो आदेश दिया है, उसे देने का उसे अधिकार ही नहीं है। एनजीटी को सिर्फ पर्यावरण के मामले में ही सुनवाई करने का अधिकार है। बोर्ड ने कहा है कि एनजीटी ने बाणगंगा से अर्धकुंआरी तक बनाए गये वैकल्पिक मार्ग को 24 नवंबर तक शुरू करने का आदेश दिया है। लेकिन 24 नवंबर तक वैकल्पिक मार्ग शुरू करना संभव नहीं है। इसके अलावा वैष्णों देवी आने वाले यात्रियों की रोजाना संख्या 50000 तक सीमित करने का भी कोई औचित्य नहीं है। बोर्ड ने एनजीटी का आदेश रद्द करने के अलावा कोर्ट से उस पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

     

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.