सुुप्रीम कोर्ट की सहारा प्रमुख को चेतावनी, 15 जून तक पैसा नहीं जमा किया तो फिर से जेल होगी

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सुुप्रीम कोर्ट की सहारा प्रमुख को चेतावनी, 15 जून तक पैसा नहीं जमा किया  तो फिर से जेल होगीसुब्रत राय ने उच्चतम न्यायालय में 15 जून या उससे पहले सेबी-सहारा खाते में 1,500 करोड़ रुपए जमा करने का वादा किया

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट नेे सहारा प्रमुख सुब्रत राय को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 जून तक सेबी-सहारा के खाते में तय राशि नहीं जमा किए गए तो उन्हें फिर से तिहाड़ भेज दिया जाएगा। साथ ही उनकी कंपनी एंबे वैली को भी नीलाम कर दिया जाएगा। आज शीर्ष अदालत में सहारा प्रमुख की पेशी थी।

सुब्रत राय ने उच्चतम न्यायालय में 15 जून या उससे पहले सेबी-सहारा खाते में 1,500 करोड़ रुपए जमा करने का वादा किया। राय ने बाद की तारीख का 552 करोड़ रुपए का चेक दिया। यह चेक 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने राय से सुनवाई की अगली तारीख 19 जून को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक से एंबे वैली की नीलामी की शर्तें तैयार करने और 19 जून को मंजूरी के लिए उसके समक्ष रखने को कहा।

शीर्ष अदालत ने राय को आगाह किया कि यदि इस राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत राय का पैरोल 19 जून तक बढ़ाया।

एक कंपनी की ओर से सहारा का न्यूयार्क होटल खरीदने की मंशा जताने के लिए हलफनामा देने वाले चेन्नई के प्रकाश स्वामी आखिरी आदेश के अनुरूप 10 करोड रुपए जमा कराने में विफल रहे।

उच्चतम न्यायालय ने स्वामी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। न्यायालय की अवमानना के लिए उन्हें एक माह जेल में रहना होगा।

    

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