आज होगा 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम सहित 7 दोषियों का फैसला

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आज होगा 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम सहित 7 दोषियों का फैसलाअबू सलेम

नई दिल्ली। आज टाडा कोर्ट गैंगस्टर अबू सलेम सहित सात दोषियों पर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दूसरे चरण में अपना फैसला सुना सकती है। इस विस्फोट में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे। ब्लास्ट के बाद 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।

साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। सात आरोपियों सलेम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिददीकी, ताहिर मर्चेंट तथा अब्दुल कायूम की सुनवाई मुख्य मामले से अलग कर दी गई थी क्योंकि उन्हें मुख्य सुनवाई खत्म होने के वक्त गिरफ्तार किया गया था।

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ये हैं आरोप

सलेम पर धमाके के लिए हथियार लाने व बांटने का आरोप है जबकि डोसा पर मुंबई में हथियार पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहा है। इसके अलावा डोसा पर प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजने व षड़यंत्र रचने का भी आरोप है। कय्यूम को फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास हथियार पहुंचाने के लिए आरोपी बनाया गया है। ताहिर मर्चेंट पर कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम करने का आरोप है।

मेमन को ठहराया था दोषी

टाडा अदालत ने 2006 में याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। मेमन को 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई। सलेम इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ये अभी भी नहीं हुए गिरफ्तार

इन धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफा डौसा को फरार घोषित किया था। इन धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

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