राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट पार्क के बीच बन रही सड़क पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट पार्क के बीच बन रही सड़क पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

लखनऊ। राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट पार्क के बीच बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच से होकर जाने वाली सड़क उत्तराखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह सड़क लालढांग से चिलेरखल के बीच रिजर्व कारीडोर में बनाई जा रही थी।



यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत द्वारा बनाई गई केंद्रीय पर्यावरण समिति (सीईसी) की अर्जी पर जारी किया है। समिति ने कहा कि इससे टाइगर और हाथियों के प्राकृतिक रास्ते में भारी रुकावट आयेगी।

अर्जी में समिति ने यह भी कहा है कि सड़क वन सरक्षण कानून, 1980 के खिलाफ है। सड़क बनाए जाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदरी तय की जाए और उन्हें दंड दिया जाय। प्राधिकार के आदेश दिया जाए साथ ही अब तक निर्मित कल्वर्ट पुल और ढांचे गिरवाए जाए। निर्माण की यह कार्रवाई वन्य जीव संरक्षण कानून की धारा 38बी और जी का खुला उल्लंघन है।

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समिति ने कहा मामले अर्जेंसी को देखते हुए समिति ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से 11जून 2019 को उक्त कारीडोर में पी डब्लयू डी द्वारा किए जा रहे निर्माण पर रिपोर्ट मांगी थी। इसके जवाब में राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने कहा राज्य सरकर ने इस मामले में तय कानूनों का उल्लंघन किया है। समिति ने इसके बाद इस मामले में राज्य सरकार तथा मुख्य वन संरक्षक एस तथ्यत्मक रिपोर्ट मांगी। समिति ने कहा कि सड़क के नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति बिना और कानूनों का उल्लंघन को देखते हुए राजाजी पार्क में लालढांग चिलेरखल सड़क के निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए।

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