तीन तलाक अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए कैबिनेट के और फैसले
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तीन तलाक बिल पिछली बार लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया था।
गाँव कनेक्शन 12 Jun 2019 2:00 PM GMT
लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तीन तलाक बिल पिछली बार लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया था। कैबिनेट से पास होने के बाद इस अध्यादेश को अगामी संसद सत्र में बिल की शक्ल में पेश किया जाएगा। संसद से पारित होने के बाद यह बिल देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने प्रेस कांफ्रेस कर तीन तलाक अध्यादेश को लेकर मीडिया में जानकारी दी। प्रकाश जावेड़कर ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों ने तीन तलाक बिल के नाम पर वोट दिया था। इस विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी देना आवश्यक था। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम महिलाओं को जेंडर इक्यूलिटी देने वाले इस बिल को इस बार राज्यसभा में भी मंजूरी मिल जाएगी।
#Cabinet moves to protect rights of married #Muslim women; approves the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019; to be introduced in the upcoming #Parliament session.@MinistryWCD pic.twitter.com/sE1cCvpX8K
— PIB India (@PIB_India) June 12, 2019
सरकार की ओर से रिजर्वेशन टीचर कैडर बिल 2019 की तहत खाली पड़े 7000 अध्यापकों के पदों की सीधी भर्ती की मंजूरी भी दे दी गई है।
#Cabinet approves "The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019"; 7000 existing vacancies to be filled up by direct recruitment in Teachers' Cadre@HRDMinistry pic.twitter.com/MVhn0eSCtr
— PIB India (@PIB_India) June 12, 2019
प्रकाश जावेड़कर ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।
#Cabinet approves the #JammuKashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019; move aimed as relief for persons in J&K residing in areas adjoining International Border; they can now avail reservation in direct recruitment, promotion and admission in different professional courses. pic.twitter.com/hfOolOeQPC
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) June 12, 2019
कैबिनेट की बैठक में आधार और अन्य कानूनों के संशोधन विधेयक 2019 को भी अनुमति दे दी है। अब किसी भी व्यक्ति को प्रमाण के लिए आधार नंबर देने को मजबूर नहीं किया जाएगा।
No individual to be compelled to provide Aadhaar number unless provided by law; Cabinet approves The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019@GoI_MeitY @rsprasad @OfficeOfRSP @UIDAI pic.twitter.com/0celg6dBuC
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) June 12, 2019
संसद में पेश किया जाएगा 200 प्वाइंट रोस्टर बिल
प्रकाश जावेड़कर ने विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट रोस्टर की तहत होने वाले नियुक्ति को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के 13 प्वाइंट रोस्टर फैसले से उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर लिया गया है कि सरकार 200 प्वाइंट रोस्टर अध्यादेश को बिल के तौर पर संसद में पेश करेगी।
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