इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन, चूके तो उठाना पड़ेगा नुकसान

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन, चूके तो उठाना पड़ेगा नुकसानप्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी दफ्तर आज दिन भर खुले रहेंगे। आज (5 अगस्त) अगस्त को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है। जिन्होंने अब तक अपना वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए आज अंतिम मौका है। रिटर्न भरने की पहले तारीख 31 जुलाई थी, जिसे इनकम टैक्स विभाग ने बढ़ाकर पांच अगस्त कर दिया।

आम तौर पर शनिवार को अनेक सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहती है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन होने के कारण सरकार ने शनिवार को दफ्तर खोले रखने का आदेश दिया है। सीबीडीटी ने इस संबंध में अपने सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया है। संसद से वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट में टैक्स संबंधी कई बदलाव किए गए हैं।

नहीं मिलेगा रिफंड पर इंटरेस्ट

अगर आप देरी से अपना रिफंड रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम करते हैं तो इसपर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कई लोग एडवांस टैक्स और टीडीएस फाइल करते हैं, जिसको रिटर्न भरते वक्त क्लेम किया जाता है। अगर आपने 6 अगस्त को भी अपना रिटर्न फाइल किया, तो भी आपको अपने क्लेम पर चार महीनों का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चार महीने हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अब जितना आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे, उतने महीने का टैक्स रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा।

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आय पर हुए नुकसान की नहीं होगी भरपाई

31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको हुए किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। अगर आपको किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन और कैपिटल गेन से से लॉस होता है तो फिर आप इसे 1 अगस्त के बाद दाखिल किए गए रिटर्न में नहीं दिखा पाएंगे। इसके अलावा दूसरे स्त्रोतों से हुई इनकम में हुए नुकसान के बारे में भी आप नहीं दिखा सकेंगे। ऐसे में पहले से अदा किए गए टैक्स पर भी किसी तरह कोई क्लेम नहीं मिलेगा।

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लगेगा एक फीसदी जुर्माना

अगर आपका पिछले वित्तीय वर्ष में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं भरा है और कोई टैक्स देनदारी शेष है, तो एक अगस्त के बाद से रिटर्न फाइल करने पर प्रति महीने के हिसाब से एक फीसदी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना तब लगेगा जब देनदारी 3 हजार रुपये से ज्यादा की होगी।

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2015-16 का रिटर्न फाइल नहीं किया तो लगेगा 5 हजार का जुर्माना

अगर आपने इस साल का रिटर्न भरने से पहले तक पिछले से पिछले वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल नहीं किया है (2015-16) तो आप पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इनकम टैक्स विभाग यह जुर्माना तब लगाएगा जब आप उक्त वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल करने का कोई वाजिब कारण नहीं बता पाएंगे।

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