ITR भरने के ये हैं सबसे सरल तरीके, आज आधी रात तक खुले रहेंगे दफ्तर

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ITR भरने के ये हैं सबसे सरल तरीके, आज आधी रात तक खुले रहेंगे दफ्तरआज टैक्स भरने की आखिरी तारिख।

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार यानी 5 अगस्त से भरा जा सकता है। यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी। जीएसटी नेटवर्क के सीर्इओ नवीन कुमार ने कहा कि कंपनियां जुलाई के लिए 5 अगस्त से जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर अपना पहला जीएसटी रिटर्न फाइल करके टैक्स पेमेंट कर सकती हैं। नये इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी के लिए जीएसटी नेटवर्क आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है।

क्यों बढ़ी समयसीमा

आयकर विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि काफी संख्या में करदाता साइट पर भारी ट्रैफिक के चलते ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में आधार नंबर को अनिवार्य करने के मद्देनजर करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर भी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में विस्तार किया गया। वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, "कुछ शिकायतें मिली हैं कि करदाताओं को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने और पैन (स्थायी खाता संख्या), आधार डेटाबेस में नाम एक समान न होने के चलते पैन से 'आधार' को जोड़ने में मुश्किलें पेश आ रही थीं। इन्हीं सब तकनीकी समस्याओं के चलते सरकार ने इसे 5 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है।

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आधी रात तक खुले रहेंगे दफ्तर

टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन होने के चलते सरकार ने शनिवार को भी दफ्तर खुले रखने का आदेश दिया है। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी कर इसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के दौरान लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कई लोग समय पर अपना आई.टी.आर. फाइल नहीं कर सकें। जिसके चलते सरकार ने यहा फैसला लिया है। आयकर विभाग को ये शिकायतें भी मिल रही थीं कि काफी संख्या में करदाता साइट पर भारी ट्रैफिक के चलते ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आयकर विभाग ने कहा कि उसके फील्ड कार्यालय आज आधी रात तक खुले रहेंगे।

आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.....

ऑफलाइन माध्यम से

ऑफलाइन माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, जो आपके लिए भरना जरूरी है। यानी ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4। इनमें से आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा आपको वो भरना होगा। आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं (incometaxindia.gov.in)। यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को आपको अपने शहर के इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना होगा। यह ऑफिस आपको एक Acknowledgement Receipt देगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में यह ऑफिस सिविक सेंटर में है।

क्या है आईटीआर फाइलिंग का ऑनलाइन तरीका?

ऑनलाइन माध्यम से

टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता ने बताया कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पहला तरीका

आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करें। ऐसा करने के बाद E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आप इसमें आकलन वर्ष के आधार पर डेटा भरें। इसके बाद रिटर्न सबमिट करें और फिर इसे ई-वेरिफाई करें।

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ई-वेरिफिकेशन के के 4 तरीके होते हैं

  1. ई-मेल ओटीपी या फिर मोबाइल ओटीपी के जरिए
  2. आधार ऑथेंटिफिकेशन (ईवीसी/EVC) के जरिए
  3. आप अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं
  4. आपको एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर उसे बैंगलुरु स्थित आयकर भवन में भेजना होगा

बैंगलुरू के आयकर भवन का पता Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500

दूसरा तरीका

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आकर आपको XML इनकम टैक्स फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म को फिल करने के बाद इसे वैलिडेट (validate) करें। इसके बाद XML फाइल डाउनलोड होगी। इसके बाद आपको इस फाइल को इनकम टैक्स अकाउंट पर लॉग-इन कर इसे अपलोड करना होगा।

रिटर्न फाइल करते समय इन चीजों का रखें ख्याल

  • जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जाएगा।
  • अंतरिम रिटर्न फार्म जीएसटीआर 3बी भरने की सुविधा पांच अगस्त तक शुरू हो जाएगी।
  • जुलाई में कारोबार करने वाली किसी भी रजिस्टर्ड यूनिट को रिटर्न फाइल करना होगा।
  • जीएसटीएन ने टैक्स कलेक्शन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया है।
  • कंपनियों को जुलाई के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाय 5 सितंबर तक भरना होगा।
  • कंपनियों को अगस्त के लिए बिक्री रसीद (इनवायस) 10 अगस्त के बजाय 5 सितंबर तक देना होगा।
  • सितंबर के लिए बिक्री रिटर्न 10 अक्तूबर तक भरना होगा।

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