उत्तर प्रदेश: आम-तरबूज समेत जल्दी सड़ने वाली 46 फल-सब्जियां मण्डी टैक्स से मुक्त, मंडी एक्ट में बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 6 मई को मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन), अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है।
गाँव कनेक्शन 6 May 2020 4:27 PM GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए फायदे की ख़बर है। यूपी सरकार ने आम, तरबूज, गोभी और केला समेत 46 फल सब्जियों को मंडी टैक्स से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए मंडी से बाहर भी इन फसलों की बिक्री के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत अब किसान अपने खेत या आसपास कहीं भी सब्जियां बेच सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 6 मई को मंत्रि परिषद ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन), अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके तहत जल्द खराब होने वाले 46 फल व सब्जियों को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। कृषि मंत्री लोकभवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश में पुराने मंडी के नियमों के अनुसार किसान अपनी उपज को सिर्फ सरकार की अनुमोदित मंडियों में भी बेच सकते थे, यहां पर उन्हें मंडी शुल्क भी देना होता था।
मण्डी परिसर में भी इन फल व सब्जियों के विपणन की सुविधा किसानों के लिए उपलब्ध रहेगी तथा वहां आने पर उन्हें मण्डी शुल्क के स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा तय किया गया सेवा शुल्क (यूजर चार्ज) ही देना होगा। pic.twitter.com/yTnJFEU1sO
— Surya Pratap Shahi (@spshahibjp) May 6, 2020
कृषि मंत्री ने बताया कि मण्डी नियमों में संशोधन का ये फैसला कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया है, इसमें मंडियों में बेचने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि इससे स्थानीय स्तर पर अथवा किसानों के डोर स्टेप (दरवाजे-खेत पर) बेच सकेंगे, इससे एक तरफ जहां मंडियों में भीड़ कम हो सकेगी वहीं किसानों को आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके तहत जल्द खराब होने वाले 46 फल व सब्जियों को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। इन फल व सब्जियों में आम, सेब, हरी मटर, केला, अनार, पत्ता गोभी-फूल गोभी, मौसम्बी, अंगूर, पपीता, तरबूज, संतरा, बैगन, खीरा, कद्दू, लौकी, गाजर, अरवी, अमरूद, मूली, पेठे वाला कद्दू, भिण्डी, 1/2
— Surya Pratap Shahi (@spshahibjp) May 6, 2020
मंडी एक्ट में संसोधन के बाद वेयर हाउस और शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) को मंडी घोषित करने की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। किसान बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री शाही ने कहा कि मण्डी नियमों में हुए संशोधन से इन फल व सब्जियों का व्यापार पूरे प्रदेश में निर्बाध रूप से चल सकेगा तथा ग्राम्य स्तर से किसानों से खरीद भी हो सकेगी।
परवल, कच्चा कटहल, करेला, किन्नू, खरबूज, शकरकन्द, चीकू, लीची, आँवला, कुन्दरू, नाशपाती, जिमीकन्द, टिण्डा, बेर, माल्टा, आड़ू, हरी लोबिया, पका कटहल, चकोतरा, लोकाट, खुबानी, ब्रोकली, सिंघाड़ा, ग्रेप फ्रूट शामिल हैं।
— Surya Pratap Shahi (@spshahibjp) May 6, 2020
मंडी से बाहर बिक्री की छूट के बावजूद मंडियों में भी खरीद-फरोख्त के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मंडी पहुंचने वाले किसानों से सिर्फ सेवा शुल्क (यूजर चार्ज) लिया जाएगा, मंडी शुल्क नहीं पडेगा। इस अवसर पर कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी एवं निदेशक सूचना शिशिर उपस्थित रहे।
इन सब्जियों से हटाया गया है टैक्स
आम, सेब, हरी मटर, केला, अनार, पत्ता गोभी-फूल गोभी, मौसम्बी, अंगूर, पपीता, तरबूज, संतरा, बैगन, खीरा, कद्दू, लौकी, गाजर, अरवी, अमरूद, मूली, पेठे वाला कद्दू, भिण्डी, परवल, कच्चा कटहल, करेला, किन्नू, खरबूज, शकरकन्द, चीकू, लीची, आँवला, कुन्दरू, नाशपाती, जिमीकन्द, टिण्डा, बेर, माल्टा, आड़ू, हरी लोबिया, पका कटहल, चकोतरा, लोकाट, खुबानी, ब्रोकली, सिंघाड़ा, ग्रेप फ्रूट।
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