जुर्माने के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचा वोडाफ़ोन

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जुर्माने के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचा वोडाफ़ोनवोडाफ़ोन 

नई दिल्ली (भाषा) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की अपील पर सरकार से जवाब मांगा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस जियो को इंटर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं कराने के लिए वोडाफोन पर 1,050 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है जिसके खिलाफ कंपनी ने उच्च न्यायालय में अपील की है।

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वोडाफोन ने अपनी याचिका में कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा ट्राई से अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद नियामक ने ऐसा नहीं किया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने ट्राई को नोटिस जारी कर वोडाफोन की अपील पर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय

वोडाफोन ने अदालत से कहा कि ट्राई ने 21 अक्तूबर, 2016 को इस बारे में सिफारिश की थी। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने इसे नियामक को वापस भेजकर इस पर पुनर्विचार को कहा था। हालांकि, ट्राई ने 24 मई को अपनी सिफारिश को उचित ठहराया है। दूरसंचार कंपनी ने कहा कि इस मामले में उसे सुनवाई का मौका दिए बिना फैसला कर लिया गया। कंपनी ने दावा किया कि दूरसंचार विभाग उससे सहमत है, लेकिन ट्राई ने इस मामले में अलग रूख अख्तियार किया है।

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इस पर अदालत ने कहा कि इस सिफारिश पर स्थगन देने की क्यों जरुरत है, जबकि दूरसंचार विभाग ने इस पर अपना अंतिम विचार तय नहीं किया है। एक सवाल पर वोडाफोन ने कहा कि रिलायंस जियो ने इन सिफारिशों के आधार पर एयरटेल, आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई है। वोडाफोन ने कहा कि इस शिकायत के आधार पर सीसीआई ने उसके और अन्य दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ जांच शुरु की है।

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