मोबाइल नंबर की तरह बदल सकेंगे बिजली का कनेक्शन, बिजली कानून में होगा संशोधन
गाँव कनेक्शन 5 Dec 2017 5:27 PM GMT
नई दिल्ली। अगर आपको किसी एक टेलिकॉम कंपनी की सेवा पसंद नहीं आती है तो आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम के तहत बिना नंबर बदले दूसरी टेलिकॉम कंपनी की सेवा ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही नियम जल्द बिजली कनेक्शन को लेकर भी होने जा रहा है।
बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा।
बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, ‘‘हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। इसमें ‘कैरेज और कंटेट’ (वितरण नेटवर्क और बिजली आपूर्ति) कारोबार को अलग करने का भी प्रावधान होगा।
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जिस प्रकार हमने उत्पादन और वितरण को अलग किया, अब आपूर्ति और वितरण कारोबार को अलग-अलग करना है। मसौदा मेरे पास अगले चार-पांच दिन में आ जाएगा। हम संसद के बजट सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे।’’
वितरण और आपूर्ति कारोबार को अलग करने से नई व्यवस्था आएगी। इससे ग्राहकों के पास बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति करने वाली एक से अधिक कंपनियों के बीच चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह उसी प्रकार होगा जैसा कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र में है।
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