लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक को पाकिस्तानी सांसदों ने किया खारिज

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लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक को पाकिस्तानी सांसदों ने किया खारिजप्रतीकात्मक फोटो, साभार : इंटरनेट

इस्लामाबाद (भाषा)। पाकिस्तानी सांसदों ने देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 साल करने से जुड़े विधेयक को खारिज कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को ‘‘गैर-इस्लामिक'' करार दिया। नेशनल असेंबली की धार्मिक मामलों की स्थायी समिति की कल हुई बैठक में ‘बाल विवाह पाबंदी (संशोधन) विधेयक्र 2016 को सांसद किश्वर जेहरा ने पेश किया था।

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‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के मुताबिक, उम्र सीमा बढ़ाने से जुड़े इस विधेयक का न सिर्फ मुस्लिम सांसदों ने विरोध किया, बल्कि हिंदू और ईसाई सांसदों ने भी इसका विरोध किया। समिति ने इस प्रस्तावित संशोधन को ‘‘गैर-इस्लामी'' करार दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस मैरेज एक्ट के संशोधन की बात उठी थी, जिसे यहां के सांसदों ने खारिज कर दिया था।

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