कारोबारी फायदे के लिए नहीं कर सकेंगे राष्ट्रगान का दुरुपयोग

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कारोबारी फायदे के लिए  नहीं कर सकेंगे राष्ट्रगान का दुरुपयोगफोटो साभार: गूगल।

लखनऊ। कारोबारी फायदे के लिए प्रदेश में राष्ट्रगान का दुरुपयोग करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, प्रदेश में किसी भी जगह बिना नियमों के पालन के राष्ट्रगान बजाये जाने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। हाल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारत के राष्ट्रगान के संबंध में नया आदेश पारित किया गया है। राष्ट्रगान के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। इस संबंध में शासनादेश बृहस्पतिवार को जारी किया गया है।

यह दिये गये निर्देश

प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव कुमार कमलेश द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार, राष्ट्रगान का वित्तीय फायदा अथवा किसी प्रकार का लाभ देने के लिए व्यवसायिक दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतर नहीं किया जायेगा। इसे किसी रियलटी शो के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है अथवा बजाया जाता है तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह इसे यथोचित आदर और सम्मान दे।राष्ट्रगान अथवा इसके किसी भाग को किसी जगह पर छापा नहीं जायेगा और उसे कभी भी ऐसे स्थान पर इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जायेगा जो इसकी मर्यादा के लिए असम्मानजनक और असम्मान के समतुल्य हो। यह इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो इससे संबद्ध प्रोटोकोल की संकल्पना राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अखंडता और संवैधानिक देशभक्ति की भावना में अन्तर्निहित है।

सभी सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान बंद रहेंगे प्रवेश और निकास द्वार

भारत में स्थित सभी सिनेमा हॉल फीचर फिल्म प्रारम्भ होने से पहले राष्ट्रगान बजाएंगे और हाल में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़ा होना आवश्यक है। सिनेमा हॉल में पर्दे पर राष्ट्रगान बजाए जाने अथवा गाए जाने से पहले प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अंशाति न फैला सके जो राष्ट्रगान के प्रति असम्मान स्वरूप होगी। राष्ट्रगान के बज जाने अथवा गाये जाने के पश्चात द्वार खोले जा सकते हैं। जब सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान बजाया जायेगा तो पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से बनाया गया राष्ट्रगान का लघु रूप न तो बजाया जायेगा और ना ही प्रदर्शित किया जायेगा।

    

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