हस्तशिल्पियों को हर माह पांच सौ की पेंशन

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हस्तशिल्पियों को हर माह पांच सौ की पेंशनgaoconnection

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में न्यूनतम 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर हस्तशिल्पियों को ‘समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना’ से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें राज्य सरकार या भारत सरकार की किसी योजना से पेंशन या आर्थिक मदद न मिल रही हो। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की जाएगी, परन्तु हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

इस योजना के अन्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। योजना को जिले स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। धनराशि की कमी होने की स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम तथा अधिक आयु के हस्तशिल्पियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विकलांगजन शिल्पकार को न्यूनतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। महिला हस्तशिल्पियों को भी न्यूनतम आयु में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई है। 

हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान पत्र होना आवश्यक है। शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना से आच्छादित शिल्पकार चार पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। योजना के तहत आच्छादित होने वाले शिल्पकारों को उनके बैंक खाते में पेंशन की धनराशि त्रैमासिक आधार पर नेफ्ट के माध्यम से वितरित की जाएगी। 

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना

मंत्रिपरिषद ने हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह योजना हमीरपुर के सभी सात विकास खण्डों के 140 ग्राम पंचायतों में 140 क्लस्टर (7,000 एकड़) में संचालित की जाएगी। आगामी वर्षों में जनपद के समस्त कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के अन्तर्गत आच्छादित किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 10 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। यह योजना वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2018-19 तक चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित की जाएगी। 

हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट

मंत्रिपरिषद ने हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे हथकरघा उत्पाद की लागत को कम करके, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत प्रि-लूम एवं पोस्ट लूम क्रियाओं पर भी होने वाली विद्युत खपत के साथ-साथ एक करघे पर सात वाट के दो एलईडी अथवा 15 वाट के दो सीएफएल और दो पंखे की दर से होने वाली विद्युत खपत पर हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की तरह विद्युत छूट दी जाएगी। 

डायल ‘100’ परियोजना के लिए एजेन्सी का चयन 

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पीईएमएस) डायल ‘100’ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टेक्नोलॉजी एण्ड ऑपरेशनलाइजेशन के लिए 620 करोड़ रुपये (कर सहित), जिसमें 539 करोड़ 29 लाख रुपये की धनराशि कर रहित है, पर मेसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम्स लिमिटेड को एजेन्सी चयनित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

पूंजीगत ब्याज उपादान योजना मंजूर

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 के तहत पूंजीगत ब्याज उपादान योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाले नए वस्त्र उद्योग यथा कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की दर पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई 1 करोड़ रुपए होगी। 

पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना की सहायता राशि में होगी वृद्धि 

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि तथा योजना की अनुसूची-1 में, उच्च न्यायालय एवं भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत, अन्य धाराओं का समावेश किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

अपर जिला पंचायत राज अधिकारी का नया पद 

मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायत राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। पंचायत राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को यथावत बनाए रखा जाए।  

कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद द्वारा कुष्ठ संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति एवं कुष्ठ संवर्ग के पदों पर कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराए जाने तथा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में आए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।  

समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना’ लागू 

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से ‘समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना का डीपीआर अनुमोदित

बैठक में वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित कर दिया गया है। यह डीपीआर भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था राईट्स द्वारा तैयार की गई है। डीपीआर में भारत सरकार के परामर्श अथवा अन्य कारणों से भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों अथवा परिवर्तनों हेतु तथा डीपीआर में प्रस्तावित कॉरिडोर के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 

अयोध्या में भजन संध्या स्थल निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने जनपद-फैजाबाद के अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण एवं जनपद चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल के निर्माण सम्बन्धी प्रायोजना/प्रस्ताव/आगणन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

इन कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण एजेन्सी नामित किया गया है। अयोध्या में भजन संध्या स्थल हेतु आकलित धनराशि 1477.67 लाख रुपये तथा चित्रकूट के कार्यों के लिए आकलित धनराशि 1375.79 लाख रुपये को अनुमोदित करते हुए उच्च विशिष्टियों के उपयोग को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

कर (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारूप को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत ई-कॉमर्स अथवा ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से क्रय या ऑर्डर कर व्यवसाय के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत उपयोग के प्रयोजनार्थ प्रदेश के बाहर से प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाए गए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न, सभी प्रकार के माल पर प्रवेश कर की दर 5 प्रतिशत रखे जाने का भी निर्णय लिया गया है।

 

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