ई-रिक्शा रीचार्ज स्टेशन: उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई

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ई-रिक्शा रीचार्ज स्टेशन: उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाईgaonconnection

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजली चोरी के एक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है जिसमें विशेष बिजली अदालत ने आप सरकार के उर्जा सचिव को ई-रिक्शाओं के लिए वैध रीचार्जिंग स्टेशन बनाने के आदेश जारी किए थे।

न्यायाधीश मनमोहन ने आप सरकार की अर्जी पर अंतरिम आदेश दिए थे, जिसमें विशेष अदालत के 31 मार्च के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि विशेष अदालत ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ई-रिक्शा के चार्जिंग का स्वत: संज्ञान लिया।

विशेष अदालत ने दिल्ली के उर्जा सचिव को बिजली की चोरी रोकने की कोशिश में ई-रिक्शाओं के लिए वैध रीचार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही इस बाबत क्या कदम उठाए गए हैं उसकी एक अनुपालन रिपोर्ट भी दायर करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने जहांगीरपुरी निवासी टिटू के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में यह आदेश पारित किया था।

 

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