जेएनयू विवाद: सशर्त जमानत के बाद आज रिहा हो सकता है कन्हैया
गाँव कनेक्शन 3 March 2016 5:30 AM GMT

नई दिल्ली। देशद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया की रिहाई आज मुमकिन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को शर्तों के साथ ज़मानत दी है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के साथ ही कन्हैया से कहा है कि वह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिसे राष्ट्रविरोधी कहा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी लेकिन कहा कि जेएनयू में हुए कार्यक्रम के संबंध में दर्ज प्राथमिकी से लगता है, ‘यह राष्ट्रविरोधी नारे लगाने का मामला है जिससे देश की राष्ट्रीय एकता को खतरा है।’ उच्च न्यायालय ने कन्हैया को जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते आदेश दिया कि वह कैंपस में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
क्या है हाईकोर्ट की शर्त
कन्हैया की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि 10,000 रूपये की जमानत राशि और जमानतदार देना होगा और इस शर्त से संतुष्ट करना होगा कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। न्यायाधीश ने कहा कि नारेबाजी में जिस तरह का विरोध हुआ या भावनाएं जाहिर की गयी उस पर छात्र समुदाय को दोबारा विचार करने की जरूरत है।
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