ज्वैलर्स के लिए राहत की ख़बर, 2 करोड़ से कम की उत्पाद शुल्क चोरी में नहीं होगी गिरफ्तारी

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ज्वैलर्स के लिए राहत की ख़बर, 2 करोड़ से कम की उत्पाद शुल्क चोरी में नहीं होगी गिरफ्तारीज्वैलर्स के लिए राहत की ख़बर, 2 करोड़ से कम की शुल्क चोरी में नहीं होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने ज्वैलर्स की एक बड़ी चिंता दूर करने की कोशिश की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी 2 करोड़ रुपये से कम के उत्पाद शुल्क चोरी के संदिग्ध मामलों में न तो आभूषण कारोबारियों को गिरफ्तार करेंगे और न ही उनके खिलाफ मुकदमा चलायेंगे। इसके अलावा जिन आभूषण विनिर्माताओं का शुल्क भुगतान 1 करोड़ रुपये से कम होगा उनका पहले 2 साल में कोई उत्पाद शुल्क ऑडिट नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे आभूषण विनिर्माता जिनका शुल्क भुगतान 1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 3 करोड़ रुपये से कम है, का प्रत्येक 2 साल में एक बार ऑडिट कराया जाएगा। वहीं 3 करोड़ रुपये का शुल्क भुगतान करने वाले कारोबारियों का हर साल ऑडिट होगा।

सरकार ने बजट में चांदी को छोड़कर अन्य गहनों पर इनपुट क्रेडिट के बिना 1 फीसदी का उत्पाद शुल्क लगाने और इनपुट क्रेडिट के साथ 12.5 फीसदी उत्पाद शुल्क लगाया है। इसका देशभर के सर्राफा कारोबारियों ने जोरदार विरोध किया था। इस विरोध के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर अशोक लाहिड़ी समिति का गठन किया था। सरकार ने समिति की सिफारिशों को मानते हुए 13 जुलाई को कई उपायों का ऐलान किया था। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अब इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।

 

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