कितने किसानों पर बची फसल जलाने का जुर्माना लगाया, बताएं राज्य : एनजीटी

कितने किसानों पर बची फसल जलाने का जुर्माना लगाया, बताएं राज्य : एनजीटीराष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को कृषि अपशिष्ट पैदा होने और इनके निपटान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली और इसके पड़ोस में धुंध रोकने के लिए फसलों की कटाई के बाद खूंटी जलाने पर किसानों पर जुर्माना तय करने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को कृषि अपशिष्ट पैदा होने और इनके निपटान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है।

कितने उपकरण खरीदे गए, हलफनामा दाखिल करने के निर्देश

एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन तीनों उत्तर भारतीय राज्यों को खेतों से कृषि अपशिष्ट के निपटान के लिए सोमवार की तिथि तक कितने उपकरण खरीदे गए, इस बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

राज्य ब्यौरा दाखिल करें

पीठ ने कहा, ‘‘ इस बीच, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कृषि अपशिष्ट के कुल सृजन, इनका कहां उपयोग किया जा रहा है और कृषि अपशिष्ट की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में व्यापक ब्यौरा दाखिल करेंगे।''

अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को

हरित अधिकरण ने दो सप्ताह के भीतर यह विवरण भी मांगा कि क्या किसी किसान को फसल अपशिष्ट जलाने के लिए पर्यावरण मुआवजा देने को कहा गया है, मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।


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