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कर्ज़दार किसानों के लिए अच्छी ख़बर, लॉकडाउन में मिली तीन महीने की छूट

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कोरोना के संकट में घिरे देश के करोडों किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश में बैंकों से कर्ज़ लेकर खेती करने वाली किसानों को तीन महीने की छूट मिल गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैंकों को आदेश जारी कर दिए हैं। 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोरोना संकट के समय में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए बैंकों से लिए गए सभी तरह के अल्पकालिक लोन (यानी कम अवधि के लोन) जो एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक देय हो चुके हैं वो अब 31 मई 2020 तक बढ़ा दिए गए हैं। पुर्नभुगतान के दौरान बिना किसी दंडात्मक ब्याज यानि (4 फीसदी) की दर से लोन का भुगतान कर सकेंगे।

भारत में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और कॉपरेटिव सोयायटी के जरिए फसली लोन दिए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महा प्रबंधक सौरव सिन्हा ने जारी एक आदेश में कहा कि सभी अवधि ऋणों (कृषि अवधि ऋण, खुदरा और फसल ऋण सहित), सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित), सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, और एनबीएफसी (सहित) के संबंध में आवास वित्त कंपनियों) (“ऋण संस्थानों”) को 1 मार्च, २०२० और 31 मई, २०२० के बीच गिरने वाली सभी किस्तों के भुगतान पर तीन महीने की रोक देने की अनुमति है। ऐसे ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ-साथ अवशिष्ट अवधि को स्थगन अवधि के तीन महीने बाद बोर्ड भर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 

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