लॉकडाउन: जारी रहेंगे खेती से जुड़े काम, खुलेंगी खाद-बीज की दुकानें, किसानों के लिए ये हैं सरकारी गाइडलाइन

अगर आप किसान हैं और लॉकडाउन में खेती से जुड़े कार्यों को लेकर संसय में है तो परेशान न हों। गृह मंत्रालय ने किसानों को कई तरह की छूट दी हैं, पढ़िए केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए हैं...

Arvind ShuklaArvind Shukla   27 March 2020 9:54 AM GMT

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लॉकडाउन: जारी रहेंगे खेती से जुड़े काम, खुलेंगी खाद-बीज की दुकानें, किसानों के लिए ये हैं सरकारी गाइडलाइन

किसानों के लिए राहत की ख़बर है। केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े कार्यों, मशीनरी, उर्वरक, खाद बीज की दुकानों को लॉकडाउन से बाहर कर दिया है। यानि अब किसान आराम से खेत पर जा सकेंगे, ट्रैक्टर से जुताई, कंबाईन मशीन से फसल काट सकेंगे, नजदीदी कस्बें से बीज और डीएपी -यूरिया ला सकेंगे। किसान अपनी फसल मंडी भी ले जा सकेंगे। यानि अब लॉकडाउन से कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि किसानों से अपील की गई है कि वो उचित दूरी और कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में ध्यान रखें।

गृह मंत्रालय ने अपने 24 तारीख के लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन में कई अतिरक्ति छूट दी हैं। किसान और किसान संगठन इनके लिए लगातार मांग उठा रहे थे। 27 मार्च 2020 को जारी नए आदेश में मंत्रालय ने ये छूट पूरे देश के लिए लागू की हैं। मोटे तौर पर ये आदेश दिया गया है।

1.किसान बिना रुकावट कृषि कार्य करें। मजदूरों को काम करने में परेशानी नहीं

2.फसल कटाई से जड़ी मशीनें (कंबाइन-रीपर) आदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे।

3.वो लोग जो फसल की कटाई और सरकारी स्तर पर न्यूनम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद में शामिल हैं।

4.सभी सरकारी मंडिया कृषि उत्पादन मंडी समितियां (APMC) या फिर वो मंडियां जिन्हें राज्य सरकारों ने मान्यता दी हो।

5.खाद-बीज और रासायनिक कीटनाशक की दुकानें।

6.फार्म मशीनरी, कस्टम हायरिंग सेंटर (जिनके लिए सरकार ने पैसा दिया था और एफपीओ आदि के माध्यम से अनुदान मिला)


लॉकडाउन के बाद किसान काफी संसय में थे। पुलिस और प्रशासन को सख्ती से लॉकडाउन के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते कई देशभर में किसानों को मंडी और बाजार जाना तो दूर खेत तक जाने में समस्याएं आने लगी थी। किसानों के लिए मार्च-अप्रैल का महीना कृषि कार्य के लिए अहम होता है इसलिए वो लगातार किसानों को छूट देने की मांग कर रहे थे।

केंद्र के आदेश के पहले ही कई राज्यों ने एतहियाती कदम उठाते हुए निर्देश जारी किए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों सरकारों, जिला प्रशासन ने फसल कटाई, मंडी, खाद, बीज, कीटनाशक, राशन, मंडी तक सामान ले जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकारों ने भी कहा कि किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़े कार्यों में दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

भारत में ये फसल कटाई का समय है। गेहूं समेत कई फसलों की हार्वेटिंग कुछ राज्यों में शुरु हो चुकी हैं तो कहीं-कहीं शुरु होने वाली है। इसके साथ ही सब्जी (खीरा, लौकी, तरोई, कद्दू, जैसी फसलें) फलों (खरबूज, तरबूज) खेतों में लगी हैं, जिन्हें कीटशानक और उर्वरक की जरुरत है। पहले जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन के बाद में कई राज्यों में हुई बंदी से किसानों को खाद-बीज आदि कि समस्या होने लगी थी, किसानों की समस्या और मांग को देखते हुए सरकारों ने लिखित में आदेश जारी किए हैं।

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किसानों के लिए यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा जारी किए गए निर्देश। जिसमें पुलिस-प्रशासन को कहा गया है कि किसानों को इन कार्यों की इजाजत है।

उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने 26 मार्च को आदेश जारी कर कहा कि किसानों को कृषि कार्य, कृषि से जुड़े आवश्यक संयंत्रों को परेशानी न होने पाए। मंडलायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को जारी आदेश में ये कहा गया है

1.रबी फसल की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कंबाईन हार्वेस्टर काम करेंगे, कृषि में श्रमिक भी काम कर सकेंगे।

2.ऊर्वरक (खाद), कृषि रक्षा रसायन (कीटनाशक) के थोक और फुटकर बिक्री केंद्र (दुकानें) पहले की तरह खुलती रहेंगी। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति जारी रहेगी। इन कामों में लगे श्रमिकों को भी आने-जाने में छूट है।

3.बीज विधायन संयंत्र के संचालन और कार्य लगे श्रमिकों को भी छूट, जारी उर्वरक आदि फैक्ट्री काम करती रहेंगी।

यूपी में इसके अतिरिक्त कई जगहों पर जिलाधिकारियों ने भी किसानों के लिए जारी अपील में कहा कि वो कृषि कार्य करते रहें लेकिन सोशल डिस्टेसिंग (उचित दूरी- एक दूसरे से कम से कम एक मीटर) बनाए रखें और खेत में ज्यादा मजदूर एक साथ काम न करें। समय-समय पर हाथ धोते रहें।

बिहार सरकार का आदेश।

महाराष्ट्र में खाद-बीज की दुकानें खुली रहेंगी, ताकि किसानों को दिक्कत न आए। गांव कनेक्शन के पास पुणे और लातूर समेत कई जिलों के कलेक्टर के आदेश हैं, जिनकी कॉपी नीचे ख़बर में अटैच है।

राजस्थान सरकार ने 23 मार्च को जारी आदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड 19) के संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद बंद कर दी थी। लेकिन फसल की कटाई यानि हार्वेटिंग जारी रहेगी।

अशोक गहलोत सरकार ने कुछ एहतियात के साथ फसल कटाई जारी रखने के आदेश में ये कहा है.

1.फसल कटाई के लिए कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा मशीन (कंबाइन) से हो। इस दौरान खेत में काम करने वाले लोग एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रहें। और समय-समय पर हाथ धुलते रहें।

2.खेतों में काम करने वाले लोग किसान या मजदूर, अपना अपना पानी अलग-अलग रखें, खाने के बर्तन भी अलग हों।

3.अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुआर आदि है तो उसे कृषि कार्य से दूर रखे।

अब आप की जिम्मेदारी..

1.गांव हो या खेत.. सोशल डिस्टेसिंग (उचित दूरी- बोले तो एक दूसरे के बीच न्यूनतम 1 मीटर की दूरी) बनाए रखिए..

2.खेत में एक साथ ज्यादा मजूदरों को न लगाइए..

3.कोई मजदूर, या आप खुद एक ही बोतल से पानी न पिएं

4.खेत में बाल्टी और साबुन रखिए और हाथ धुलते रहिए...

5.फसल काटें तो सुखाकर रखें, जल्द बेचने की कोशिश न करें औने-पौने दाम मिलेंगे।

6.अपने जिले के जिला कृषि उपनिदेशक, डीएम और एसपी का नंबर अपने पास रखें.. लेकिन जरुरत के अनुसार ही उनसे बात करें।

7.और सबसे जरूरी चीज अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें..

नोट- खबर लगातार अपडेट हो रही है,, जिसमें सभी राज्यों के दिशानिर्देश लगाए जा रहे हैं

     

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