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इस पूरे वित्त वर्ष में लागू रहेगी मूंगफली पर टेस्टिंग शुल्क योजना

India

नई दिल्ली। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट अथॉरिटी यानी एपीडा की एक्सपोर्ट प्रोमोशन योजना के तहत मूंगफली निर्यात के लिए सेंपल टेस्टिंग शुल्क योजना को वित्तवर्ष 2016-17 के अंत तक लागू रखने का फैसला किया गया है।

इस योजना के तहत प्रति सैंपल 5,000 रुपये या इससे ऊपर की लागत वाले शुल्क के 50 फीसदी हिस्से को एपीडा वापस लौटाता है। सोमवार शाम को एपीडा ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अधिसूचना के मुताबिक, टेस्टिंग शुल्क को वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए किसी तरह की आधिकारिक मंजूरी की जरूरत नहीं है।

एपीडा ने यह भी साफ किया है कि यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना यानि 31 मार्च 2017 तक लागू रहेगी और इसके बाद इसको आगे बढ़ाने पर फैसला सरकार लेगी। मूंगफली निर्यातक को शुल्क वापसी के लिए आवेदन करने के बाद उसके खाते में एपीडा के द्वारा निर्यातक के हिस्से का शुल्क जमा करा दिया जाएगा। इसके लिए निर्यातक को जरूरी कार्यप्रणाली को पूरा करना होगा। एपीडा ने यह कदम देश से मूंगफली निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।

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