माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में आदेश छह जुलाई तक टाला

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माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में आदेश छह जुलाई तक टालाgaoconnection

हैदराबाद (भाषा)। एक स्थानीय अदालत ने संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ दो चेक बाउंस मामलों में अपना आदेश छह जून तक टाल दिया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. ने माल्या के खिलाफ यह मामला दायर किया था।

विशेष मजिस्ट्रेट अदालत तीन ने नौ मई को इस मामले में माल्या को सजा की मात्रा तय करने के लिए आज की तारीख तय की थी। माल्या को दो चेक बाउंस मामलों में दोषी पाया गया है।

इससे पहले 20 अप्रैल को अदालत ने माल्या को 50-50 लाख रपये के दो चेक बाउंस मामलों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून के तहत दोषी पाया था। अदालत ने माल्या के खिलाफ वॉरंट जारी कर उन्हें पेश करने को कहा था। माल्या इस समय विदेश में हैं ऐसे में वह अदालत में उपस्थित नहीं थे। 

मुंबई पुलिस ने अदालत को दी रिपोर्ट में कहा है कि माल्या के खिलाफ वॉरंट तामील नहीं हो पाया क्योंकि जो पता दिया गया है उसे बैंक ने सील कर दिया है और वहां किंगफिशर का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं था। इसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत 3 के जज एम कृष्ण राव ने मामले को 6 जून तक टालते हुए शिकायतकर्ता को आरोपी का नया सही पता देने को कहा जिससे नए वॉरंट जारी किए जा सकें।

इससे पहले सजा की मात्रा पर सुनवाई के दौरान जीएमआर के वकील जी अशोक रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत माल्या के खिलाफ सजा सुनाए। उन्होंने कहा कि अदालत के पास आरोपी की अनुपस्थिति में भी सजा सुनाने का अधिकार है।

 

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