पैन कार्ड के नियमों में हुए बदलाव
गाँव कनेक्शन 1 Jan 2016 5:30 AM GMT

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पैन कार्ड के प्रयोग में कई अहम बदलाव किए हैं। पैन कार्ड इस्तेमाल के नए नियम एक जनवरी 2016 से लागू होंगे।
पैन कार्ड की डिटेल जरूरी:
दो लाख की खरीद या बिक्री पर
वित्त मंत्रालय से जारी नए नियमों के अनुसार, दो लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री पर अब पैन कार्ड की डिटेल देना होगा। अभी तक यह जरूरी नहीं था।
कार्ड से 50 हजार के भुगतान पर
इसके अलावा अगर आप एक साल में कैश कार्ड या प्री-पेड कार्ड के जरिए 50 हजार रुपए से ज्यादा का भुगतान कर रहे हैं, तो अब उसके लिए भी पैन कार्ड की डिटेल देना जरूरी होगा।
एफडी कराने पर
यदि आप किसी कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी), निधि कंपनी में एफडी कराते हैं, तो आपको पैन कार्ड की डिटेल देना जरूरी होगा।
पांच लाख रुपए जमा होने पर: एक साल में आपकी सभी खातों में कुल जमा मिलकर पांच लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो भी आपको पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा।
बैंक खाता खोलने पर
रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा कि अब पैन नंबर किसी भी तरह के बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूरी होगा। हालांकि, जनधन अकाउंट खोलने के लिए पैन नंबर जरूरी नहीं होगा।
राहत:
अचल सम्पत्ति खरीद पर सीमा बढ़ाई
अभी तक आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता था। नए नियम में अब सीमा 10 लाख रुपए से ज्यादा कर दी गई है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की कीमत स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के अनुसार 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो भी पैनकार्ड की डिटेल देना जरूरी होगा।
पोस्ट आफिस में मिली छूट
साथ ही पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में 50 हजार रुपए से ज्यादा की राशि होने पर अभी तक पैन डिटेल देना जरूरी था। अब यह सीमा खत्म कर कर दी गई है।
टेलिफोन, मोबाइल में छूट
टेलिफोन, मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए अब पैनकार्ड देना जरूरी नहीं होगा।
संकलन : विनीत बाजपेई
More Stories