पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूरे पंजाब में गुरुवार शाम से निषेधाज्ञा लागू

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   2 Feb 2017 11:26 AM GMT

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पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूरे पंजाब में गुरुवार शाम से निषेधाज्ञा  लागूकेन्द्रीय चुनाव आयोग।

चंडीगढ़ (आईएएनएस)| पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चार फरवरी के मतदान पूर्व निर्वाचन आयोग ने गुरुवार शाम से पूरे राज्य में निषेधाज्ञा के आदेश जारी कर दिए हैं। यह निषेधाज्ञा गुरुवार शाम पांच बजे से प्रभावी होगी और शनिवार को मतदान समाप्त होने तक जारी रहेगी।

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.के. सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश के अनुसार, 117 विधानसभा सीटों और अमृतसर लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाएगा।

सिंह ने कहा, "इसके बाद सभी राजनेता, पार्टी पदाधिकारी या कार्यकर्ता, जो कि पंजीकृत मतदाता नहीं है, उन्हें इस अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र खाली करना होगा।"

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में पुलिस और नागरिक प्रशासन को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि बाहरी लोग तत्काल निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर चले जाएं।

पंजाब में इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच है।

       

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