सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से गुजरात की मतगणना में दखल देने से किया इनकार, खारिज की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से गुजरात की मतगणना में दखल देने से किया इनकार, खारिज की याचिकासुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से गुजरात की मतगणना में दखल देने से किया इनकार

शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की 25 प्रतिशत पर्चियों के वोटों से मिलान के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना में दखल से इनकार करते हुए कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस की मांग थी कि शीर्ष कोर्ट चुनाव आयोग को इस बारे में निर्देश दे।

गुजरात चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबरें आई थी। विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है और ईवीएम को हैक करके नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाता रहा है।

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गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी कांग्रेस की ओर से उसके नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया था कि पोरबंदर के मुस्लिम बहुल इलाके मेमनवाड़ा के तीन मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ब्लूटूथ के जरिए बाहरी उपकरणों से जुड़ी हुई हैं।

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हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) बीबी स्वाइन ने कांग्रेस की इस शिकायत को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक मतदान एजेंट के पास मोबाइल फोन था जिस पर ‘ईसीओ 105’ मॉडल नंबर के तौर पर अंकित था। इसमें शिकायतकर्ता ने ईसी को चुनाव आयोग समझ लिया।

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