नमो टीवी पर मतदान के 48 घंटे पहले से नहीं हों चुनाव सम्बन्धी खबरें

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नमो टीवी पर मतदान के 48 घंटे पहले से नहीं हों चुनाव सम्बन्धी खबरेंफोटो- ट्विटर/नमोटीवी

लखनऊ। भारत के चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए बुधवार 17 अप्रैल को कहा कि भाजपा प्रायोजित नमो टीवी पर मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमने के बाद चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि लोकसभा के बाकी छह चरणों के मतदान में उनके द्वारा जारी प्रावधानों का पालन किया जाए। आयोग ने टीवी चैनल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में कार्यक्रमों के पूर्व प्रमाणन से सम्बन्धित नोडल अफसर को निर्देश दिया है कि सभी शेष छह चरणों के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में नमो टीवी पर कोई चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा।

आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 का हवाला देते हुए कहा है कि मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थमने के बाद सिनेमा, टीवी या अन्य माध्यमों में चुनाव संबंधी कोई कार्यक्रम प्रसारित करना प्रतिबंधित है। इस आधार पर नमो टीवी पर भी यह प्रावधान लागू होगा।

आयोग ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया था कि नमो टीवी भाजपा द्वारा प्रायोजित टीवी चैनल है। आयोग ने इस पर प्रसारित होने वाले रिकॉर्डेड कार्यक्रमों के प्रसारण से पहले दिल्ली निर्वाचन कार्यालय की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्व प्रमाणन को जरूरी बताया है। साथ ही आयोग ने चैनल से राजनीतिक प्रचार संबंधी सामग्री को भी हटाने के लिये कहा था।

इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में आयोग को भेजी अपनी सिफारिश में कहा था कि नमो टीवी एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है जिसके लिये मंत्रालय से लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है।

    

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