लखनऊ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के देवघर मामले में जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। हालांकि दो अन्य मामलों में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।
लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें राहत प्रदान की। उन्हें आधी सजा काटने के आधार पर जमानत दी गई है। उन्हें देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली थी । इसी मामले में उनसे जमानत भी मिली है ।
फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े मामलों में लालू प्रसाद को चौदह साल के सश्रम कारावास और साठ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लालू यादव पर चारा घोटाले के तीन मामले चल रहे हैं। देवधर के अलावा उन पर दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध ढंग से पैसा निकालने का मामला चल रहा है।
इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में लालू यादव समेत सभी आरोपियों द्वारा वर्ष 1990 के बाद से अर्जित सभी संपत्तियों की जांच करने और उनकी जब्ती की कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे।