बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दुष्कर्म का लगा है आरोप

उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से इंकार कर दिया है।

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बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दुष्कर्म का लगा है आरोप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से इंकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतुल राय पर वाराणसी की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और अपहरण का आरोप है।


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। इससे पहले भी अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से मना चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर एक मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। वाराणसी की रहने वाली छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका दुष्कर्म किया।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अतुल राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से इनकार कर चुकी है। अतुल राय के वकील का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली अतुल राय की याचिका आठ मई को ठुकरा दी थी।

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से गठबंधन से बीएसपी के उम्मीदवार अतुल राय भाजपा के हरिनारायण को एक लाख 22 हजार वोटों से मात दी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतुल राय पर चुनाव से पहले रेप का आरोप लगा है। यूपी कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने उनपर केस दर्ज करवाया था। इसके बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। वह जमानत के लिए हाई कोर्ट तक गए लेकिन जमानत नहीं मिली। चुनाव प्रचार के दौरान वह अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं थे हालांकि दिग्गज नेता उनके प्रचार के लिए यहां पहुंच रहे थे।


  

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