लखनऊ। उन्नाव गैंगरेप मामले में विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजी सुनाई है। अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कार्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
समाचार एजेंसियों के अनुसार सेंगर के वकील ने अदालत से कहा कि विधायक की दो बेटी और पत्नी हैं, उन पर परिवार की जिम्मेदारी है। सभी लोग इन्हीं पर निर्भर हैं। सेंगर के वकील ने यह भी कहा कि उनके ऊपर लोन है जो उन्होंने बेटी की पढ़ाई के लिए लिया था। वहीं, पीड़िता के परिवार ने उम्रकैद की सजा सुनाए पर संतोष जाहिर किया है।
अदालत ने यह आदेश भी दिया है कि रेप पीड़िता को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाये, जो उनकी मां को मिलेगा। सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा और उनकी सुरक्षा का हर तीन महीने में आंकलन करना होगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता और उसके परिवार के किराये के आवास के लिए एक साल तक हर महीने 15,000 रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। पीड़िता और उसका परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिये गये किराये के घर में एक साल तक रहेगा।