बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की देर से जमानत पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस

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बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की देर से जमानत पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का मीम बनाने वाली बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रियंका शर्मा के भाई राजीब शर्मा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बावजूद कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी की गई। बीजेपी युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (अवमानना) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।

तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को प्रियंका शर्मा को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। राजीब शर्मा ने न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि 14 मई के आदेश के बावजूद उनकी बहन की जेल से रिहाई में 24 घंटे से ज्यादा की देरी की गयी।

(भाषा से इनपुट)


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