सलमान ने नहीं खरीदा 25 करोड़ में न्याय: सुप्रीम कोर्ट
गाँव कनेक्शन 15 Feb 2016 5:30 AM GMT
नई दिल्ली। हिट एंड रन मामले में बंबई हाईकोर्ट से बरी हो चुके सलमान खान के लिए एक और राहत की खबर आई। सलमान खान के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलमान ने 25 करोड़ रुपये खर्च कर न्याय नहीं खरीदा है। उनके परिवार पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं।
सलमान खान और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट में 2002 के हिट एंड रन मामले में फैसला अपने पक्ष में करवाने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कार्ट पहुंची थी और पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई। याचिका में उल्लेख किया गया कि सलमान के पिता सलीम खान ने एक समाचार पत्र को बताया था कि उन्होंने हिट एंड रन मामले में अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। याचिकाकर्ता की दलील थी कि सलीम खान की यह स्वीकारोकित न्यायपालिका का मजाक है और इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने इस तथ्य की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनोहर लाल शर्मा की दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अभिनेता और उनके परिजनों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और तथ्यहीन हैं। न्यायमूर्ति केहर ने कहा, “सलमान के पिता ने यह कहां कहा है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए में न्याय खरीदा है। उनका कहना था कि उन्होंने इतनी राशि वकीलों पर खर्च की है। आपके आरोप निराधार हैं और यह याचिका खारिज की जाती है।”
गौरतलब है कि हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराया था, लेकिन बम्बई हाईकोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, जबकि सलमान ने भी कैविएट दायर करके कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सलमान खान के लिए राहत की खबर है। कुछ लोग हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे।
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