नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी की एक नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति उसके आदेश का उल्लंघन कर रही है तथा पदाधिाकरियों को उनके दायित्व नहीं निभाने दे रही है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चौधरी के वकील को यह आश्वासन दिया कि पीठ के शीघ्र गठन के लिए प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर से सम्पर्क करेंगे, जिसमें न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ होने चाहिए जो शीर्ष क्रिकेट संस्था में प्रशासनिक सुधारों को लागू करवाने से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
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चौधरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने इस अंतरिम याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया कि बीसीसीआई के पदाधिकारी अयोग्य नहीं ठहराए गए हैं और उन्हें अपना निर्धारित दायित्व निभाने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दो जनवरी के आदेश का सन्दर्भ दिया और कहा कि न्यायालय ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर और सचिव पद से अजय शिर्के को हटाते हुए यह स्पष्ट किया था कि प्रशासकों की समिति सुधारों के क्रियान्वयन देखेगी। सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव अब क्रमश: अध्यक्ष एवं सचिव के दायित्व निभाएंगे।
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