विष्णु अवतार फोटो मामले में धोनी को मिली राहत, धोनी ने जानबूझकर नहीं किया कार्य: सुप्रीम कोर्ट

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विष्णु अवतार फोटो मामले में धोनी को मिली राहत, धोनी ने जानबूझकर नहीं किया कार्य: सुप्रीम कोर्टविष्णु अवतार में दिखाने वाली फोटो से मचा था बवाल।

नई दिल्ली (भाषा)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस में धोनी ने जानबूझकर और दुर्भावना के साथ ये काम नहीं किया है। एक मैगजीन में धोनी की विष्णु के अवतार वाली तस्वीर छपी थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर धोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई तो ये कानून का मजाक उड़ाने वाली बात होगी। इतना ही नहीं इसके साथ ही कोर्ट ने अंग्रेजी मैगजीन के एडिटर के खिलाफ भी केस रद्द कर दिया है। इससे पहले बीते साल 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले को खारिज कर दिया था।

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ये था मामला

गौरतलब है कि अप्रैल 2013 में एक मैग्‍जीन के कवर पर टीम इंडिया के कप्तान धोनी की फोटो छपी थी, जिसमें उन्हें भगवान विष्णु के तौर में दिखाया गया था। उनके हाथों में कई कंपनियों के प्रोडक्ट थे। एक हाथ में जूता भी था। फोटो के नीचे लिखा था ‘गॉड ऑफ बिग डील्स’।

आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। इस मामले में धोनी के खिलाफ अनंतपुर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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