सरकारी पैसे पर महंगी यात्रा करने वाले सरकारी मुलाज़िमों की अब खैर नहीं
गाँव कनेक्शन 18 July 2016 5:30 AM GMT

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के LTC यानि लीव ट्रैवल कंसेशन (Leave Travel Concession) से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। नए नियम के मुताबिक़ LTC के तहत यात्रा करते समय यात्रा के दिन उपलब्ध सबसे सस्ती हवाई टिकट बुक नहीं कराने पर कर्मचारी को कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ सकता है।
CBI कर रही है फर्ज़ी महंगे टिकटों की जांच
सरकार को ऐसे कई मामलों का पता चला है जहां कुछ कर्मचारियों ने LTC के दावे करने के लिए निजी ट्रेवल एजेंटों के साथ मिलकर फायदा कमाने के लिए किराए को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया। LTC दावों में कथित अनियमितताओं को लेकर CBI भी पड़ताल कर रही है। टिकट की खरीदारी के दिन उपलब्ध सबसे सस्ते टिकट खरीदें जाएं ये सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालय किसी भी वक्त एयरलाइंस के पास जाकर इस बात की पड़ताल कर सकता है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक़, ''अब फैसला किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को यात्रा की तय तारीख और समय के लिए बुकिंग कराते समय उपलब्ध सबसे सस्ती टिकटों को खरीदना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को टिकटों का प्रिंट-आउट जमा करना होगा जिसमें किराये के साथ ही बुकिंग की तारीख और समय भी दिखाई देता हो। अगर ट्रैवल एजेंसियां या बुकिंग वेंडर मौजूदा नियमों को नहीं मानते हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।''
क्या है यात्रा नियम
किसी सरकारी कर्मचारी को LTC के दौरान छुट्टियों के साथ ही आने-जाने के टिकटों का भुगतान भी किया जाता है। देश में केंद्र सरकार के अधीन करीब 50 लाख कर्मचारी काम करते हैं।
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