सरकारी वाहन चालकों की मनमानी पर लगेगा अंकुश
गाँव कनेक्शन 20 Jan 2017 1:55 PM GMT

मोहित अस्थाना
स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क
उन्नाव। सरकारी वाहन चालक अब यातायात नियमों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे। वाहन चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रूख अपनाया है।
मुख्य सचिव के आदेश के तहत सरकारी वाहन चालक के साथ ही उसके साथी को सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। यही नहीं, धड़ल्ले से प्रयोग होने वाले प्रेशर हॉर्न पर भी रोक लगा दी गई है। शासन द्वारा इस आशय से संबधित शासनादेश जारी कर दिया गया है।
परिवहन विभाग की कोष प्रबंधन समिति द्वारा संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर चालक नियमों की अनदेखी करें तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। यही नहीं, सरकारी वाहनों में उपयोग होने वाले प्रेशर हार्न पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बाबत मुख्य सचिव राहुल भटनागर द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
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