सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को 'महात्मा गांधी का हत्यारा RSS' बयान पर मांफी मांगने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को महात्मा गांधी का हत्यारा RSS बयान पर मांफी मांगने को कहा

नई दिल्ली। RSS को महात्मा गांधी जी का हत्यारा कहना राहुल गांधी के लिए महंगा साबित हो रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी को संघ की सामूहिक निंदा नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है कि या तो वो इस मामले पर माफी मांगे या फिर ट्रायल फेस करने के लिए तैयार रहें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, RSS के लोगों ने गांधी जी को मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तब कही जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की है। राहुल ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की।

महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया गया था। संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था, ''राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है।''

 

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