दीपकृष्ण शुक्ला, स्वयं कम्युनिटी जर्नलिस्ट
उन्नाव। एंबुलेंस सेवा का लाभ लेने के लिए अब मरीजों को आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। किसी कारणवश आधार उपलब्ध न होने पर उन्हें दूसरी आईडी देनी होगी। शासन ने एंबुलेंस सेवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब एंबुलेंस चालकों को अस्पताल की ओपीडी या फिर इमरजेंसी में मरीज का केस नंबर भी दर्ज कराना होगा।
बताते चलें कि 108 और 102 एंबुलेंस सेवा में लगातार खेल की शिकायतें मिलती रहती हैं। मरीजों को लाने व ले जाने के नाम पर होने वाले खेल पर रोक लगाने के लिए शासन ने गंभीर कदम उठाया है। अब एंबुलेंस सेवा की मॉनीटरिंग को सख्त कर दिया गया है, जिसमें मरीज या फिर उसके तीमारदार को एंबुलेंस के ईएमटी को आधार नंबर देना होगा।
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अगर समय से आधार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो उसे कोई दूसरी आईडी दिखानी होगी। आईडी को एंबुलेंस का ईएमटी अपने रिकार्ड में दर्ज करेगा। वहीं मौजूदा समय में जो रिकार्ड ईएमटी दर्ज करता था उसमें भी बदलाव कर दिया गया है।
एंबुलेंस प्रभारी विक्रांत सिंह बताया कि मरीजों को आदेश से अवगत कराया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस आदेश से मरीजों को परेशानी न हो।
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