राष्ट्रीय लोक अदालत से जल्द निपटेंगे लंबित फैसले

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राष्ट्रीय लोक अदालत से जल्द निपटेंगे लंबित फैसलेराष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते 

कम्यूनिटी जर्नलिस्ट: मोबिन अहमद

रायबरेली। जिले में लंबे समय तक रुके मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए नवंबर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का फैसला किया है। इन लोक अदालतों में सभी प्रकार के मुकदमों को रखा जा सकेगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

नहीं लिया जाएगा किसी प्रकार का शुल्क

लोगों को तुरंत न्याय दिलवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इस ठोस कदम पर रेखा दीक्षित जनपद न्यायाधीश रायबरेली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों को रखकर आपसी सुलह के आधार पर निस्तारित करवाया जाएगा। इन मामलों के निपटारे में लोगों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

12 नवंबर को जिले के सभी तहसीलों में

जिला न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक, अभी तक जिले में वर्ष 2015 तक कुल 27,700 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2016 में अभी तक कुल 21,050 मामले पंजीकृत हुए हैं। ऐसे में अधिक से अधिक मामलों को निपटाने के लिए यह विशेष कोर्ट 12 नवम्बर 2016 को दीवानी न्यायालय परिसर और जिले के सभी तहसीलों पर लगाई जाएगी।

सभी प्रकार के मामले सुलझाएंगे

इस अदालत में सभी प्रकार के मामले ( फौजदारी संबंधी मामले, श्रमवाद राजस्व मामले, स्टाम्प मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना धारा 138 , पारिवारिक मामले, दीवानी के मामले और पर्यावरण प्रदूषण) जैसे कई अन्य मामले आपसी सुलह व न्यायिक फैसले के आधार पर सुलझाए जाएंगे।'' रेखा दीक्षित ने बताया।

This article has been made possible because of financial support from Independent and Public-Spirited Media Foundation (www.ipsmf.org).

   

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